AP हाईकोर्ट ने पिनेली की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अगस्त तक टाली

Update: 2024-08-13 08:56 GMT
Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति वी.आर.के. कृपा सागर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सोमवार को यहां याचिका पर सुनवाई की। पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष वकील एन. अश्विनी कुमार ने दलील दी कि चूंकि पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने की थी, इसलिए उसी न्यायाधीश को नई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला दिया। याचिकाकर्ता के वकील ओ. मनोहर रेड्डी ने दलील दी कि याचिका रोस्टर के अनुसार न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर.के. कृपा सागर के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। उन्होंने न्यायाधीश को बताया कि उनके पास पूर्व और मौजूदा जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रोस्टर है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश यह जांचना चाहते थे कि याचिकाओं पर सुनवाई कौन करेगा और मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
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