Vijayawada विजयवाड़ा: शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल State Cabinet की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। धान खरीद के लिए 700 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए एपी मार्कफेड को सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों के तत्वावधान में 62 विधानसभा क्षेत्रों में 63 अन्ना कैंटीन स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना मंत्री कोलुसु पार्थ सारथी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अन्ना कैंटीन के प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए एक विशेष सोसायटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इन कैंटीनों को चलाने के लिए एक प्रबंधन समिति और एक सलाहकार समिति गठित करने की योजना है। कैबिनेट ने एपी मार्कफेड के 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस सीजन में करीब 4.6 लाख किसानों से 28,083,238 मीट्रिक टन अनाज खरीदा गया है और उन्हें कुल 6,469 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस ऋण से किसानों से अधिक अनाज खरीदने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने ग्राम/वार्ड सचिवालयों के युक्तिकरण तथा रियल टाइम गवर्नेंस के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पदाधिकारियों को सक्रिय करने को मंजूरी दी। ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 3,501 से अधिक आबादी वाले सचिवालय श्रेणी ए में हैं। 2,501 से 3,500 की आबादी वाले सचिवालय श्रेणी बी में हैं तथा 2,500 से कम आबादी वाले सचिवालय श्रेणी सी में हैं। ए.पी. फेरो अलॉयज प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 31 मार्च तक टैरिफ एवं बिजली शुल्क में समान कमी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए सरकार पर करीब 300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बैठक में हैदराबाद की मेसर्स मे एनकॉन्स (पी) लिमिटेड को नागावली नदी पर सरदार गौथु लछन्ना थोटापल्ली बैराज परियोजना के हेड स्लुइस के बाईं ओर 1.0 मेगावाट और 2.7 मेगावाट के मिनी हाइडल प्लांट स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। एसएचजी महिलाओं को भविष्य में स्थापित किए जाने वाले छोटे बिजली संयंत्रों में लगाया जा सकता है।मंत्रिमंडल ने गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली गांव की सीमा में प्रकाशम बैराज के नीचे कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर 0.9 किमी से 2.61 किमी तक बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमति दी। इस पर 294.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण प्रकाशम बैराज के नीचे स्थायी आधार पर किया जाएगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने वाईएसआर कडप्पा जिले के सीके दिन्ने मंडल के कोप्पर्थी और ताड़ीगोटला गांवों में 2,595.74 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए आवश्यक बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9(1)(ए) के तहत स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 के तहत पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसने कुरनूल जिले के ओरवाकल मंडल के मीडिवेमुला, उप्पलापाडु और एन.कोंथालापाडु गांवों में 2,621.15 एकड़ भूमि को राज्य औद्योगिक गलियारा विकास निगम के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। धारा 22(ए) के तहत निषिद्ध संपत्ति के रूप में अधिसूचित शहरी भूमि सीलिंग (यूएलसी) भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाने और नियम व शर्तों के अनुसार प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करके भूमि के नियमितीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने "सभी गरीबों के लिए मकान" कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 सेंट और शहरी क्षेत्रों में 2 सेंट की दर से मकान के पट्टे वितरित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें अतिक्रमित सरकारी भूमि पर पात्र गरीबों द्वारा बनाए गए मकानों को नियमित करने पर सहमति व्यक्त की गई।