आंध्र प्रदेश: राज्य चुनाव आयोग ने MPTC और ZPTC चुनावों के लिए मतदान की तारीख 3 नवंबर से बदलकर 5 नवंबर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम में बदलाव को देखते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर मतदान की तारीखों में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (MPTCs) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (ZPTCs) के लिए
मतदान 5 नवंबर
को होगा।
यदि कहीं दोबारा मतदान (रीपोल) की आवश्यकता होती है, तो वह 6 नवंबर को कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 7 नवंबर को होगी। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेथा ने बुधवार को चक्रवात से प्रभावित कुछ जिलों के कलेक्टरों और जिला चुनाव अधिकारियों से बात की। स्थिति का जायजा लेने और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर, राज्य चुनाव आयोग ने फैसला किया कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान की तारीख बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसके अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों में मतदान तय कार्यक्रम के मुताबिक 1 नवंबर को ही होगा। राज्य चुनाव आयोग ने 22 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकायों के कार्यक्रम में बदलाव किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तारीख 25 अक्टूबर तक टाल दी गई थी, जिसके कारण मतदान की तारीख 28 अक्टूबर से बदलकर 1 नवंबर कर दी गई थी।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए मतदान 1 नवंबर को होगा, यदि कहीं दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो वह 2 नवंबर को होगा, और वोटों की गिनती तथा नतीजों की घोषणा 3 नवंबर को की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में वोटों की गिनती की संशोधित तारीख, यानी 3 नवंबर, MPTC और ZPTC चुनावों के लिए मतदान की तारीख के साथ टकरा रही है। SEC ने बताया कि चूंकि 3 नवंबर को ही शहरी स्थानीय निकायों के वोटों की गिनती और MPTC तथा ZPTC के लिए मतदान एक साथ होने हैं, इसलिए एक ही दिन दोनों गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और चुनाव कर्मी उपलब्ध नहीं हैं। ULB (शहरी स्थानीय निकाय) के कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण, SEC (राज्य चुनाव आयोग) ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की।
इसके तहत MPTC और ZPTC चुनावों की तारीख 3 नवंबर से बदलकर 5 नवंबर कर दी गई है। यदि कहीं दोबारा मतदान (re-poll) की आवश्यकता होती है, तो वह 4 नवंबर के बजाय 6 नवंबर को होगा। साथ ही, वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा अब 5 नवंबर के बजाय 7 नवंबर को होगी। राज्य चुनाव आयोग ने MPTC और ZPTC चुनावों के लिए 19 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही, उन्होंने निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नतीजों की भी घोषणा कर दी है।
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