Andhra: बच्चों के सामने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास
Andhra Pradesh विजयवाड़ा : घरेलू हिंसा की एक भयावह घटना में 48 वर्षीय मनोज अब्राहम को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जिसने 2014 में अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी रीना, 35 वर्षीय की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पठानमथिट्टा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को फ़ैसला सुनाया, साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो बच्चों को दिया जाएगा।
न्यायाधीश जीपी जयकृष्णन ने फ़ैसला सुनाते हुए 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह राशि बच्चों को दी जानी चाहिए; अन्यथा, प्रतिवादी को अतिरिक्त दो साल जेल में बिताने होंगे।
उसे गलत तरीके से बाधा डालने के लिए एक महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले में आगे कहा गया है कि जुर्माना अदा न करने पर प्रतिवादी की संपत्ति से जुर्माना वसूलने के लिए वारंट जारी किया जाएगा।
यह घटना 28 दिसंबर, 2014 को हुई, जब रीना को एक फोन आया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। वार्ड सदस्य ने बीच-बचाव कर मामला सुलझाया, लेकिन आधी रात को फिर से झगड़ा हुआ। इस विवाद को लेकर उसने रीना की पिटाई कर दी। युवती के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह रीना की मौत हो गई।
मामला दर्ज करने वाली रन्नी पुलिस ने तत्कालीन पुलिस निरीक्षक टी. राजप्पन के नेतृत्व में जांच पूरी की और 17 मार्च, 2015 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने हत्या और अपहरण के आरोपों को साबित पाया।
इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। रीना की मां और दो बच्चे गवाह थे। बाद में मां की मौत हो गई। अदालत ने बच्चों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को सच मान लिया। अदालत में 25 गवाहों और 13 वस्तुओं की जांच की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एडवोकेट हरिशंकर प्रसाद पेश हुए। (एएनआई)