Andhra Pradesh: नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की जेल

Update: 2024-08-06 07:04 GMT
Vizianagaram विजयनगरम: विजयनगरम में पोक्सो POCSO in Vizianagaram की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला एसपी वकुल जिंदल ने सोमवार को बताया कि पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के नागमणि ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने भोगापुरम थाने में 2020 में दर्ज मामले में दोषी पर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एसपी के मुताबिक, भोगापुरम मंडल के महाराजुपेटा में बी फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए एक नाबालिग लड़की कॉलेज में दाखिल हुई थी और अन्य छात्रों के साथ एक कमरे में रह रही थी। फेसबुक के जरिए उसकी जान-पहचान मन्यम जिले के कोठावलासा निवासी 22 वर्षीय आरोपी पदगा साई मनोज कुमार से हुई।
मनोज कुमार Manoj Kumar ने उससे शादी करने का वादा किया और उसका यौन शोषण किया। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने भोगापुरम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसने पोक्सो मामले के तहत मामला दर्ज किया। डीएसपी बी मोहना राव और पी वीरंजनया रेड्डी ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की। पोक्सो मामले के विशेष सरकारी वकील मावुरी शंकर राव ने पुलिस की ओर से दलीलें रखीं। आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के अवसर पर एसपी जिंदल ने पीड़िता को न्याय दिलाने में पुलिस अधिकारियों और अभियोजन टीम के प्रयासों की सराहना की।
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