आंध्र प्रदेश: वाईएसआर बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 जून है
वाईएसआर बीमा पंजीकरण
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. केएस जवाहर रेड्डी ने आदेश दिया है कि सभी कलेक्टर वाईएसआर बीमा के लिए पात्र सभी व्यक्तियों को 7 जून तक पंजीकृत करें. उन्होंने कहा कि 7 जून वाईएसआर बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि है. इस क्रम में एक जुलाई से लागू होने वाली इस योजना में सभी ग्राम एवं वार्ड सचिवालय के स्वयंसेवकों द्वारा लोगों की पहचान कर उनका नामांकन किया जा रहा है.
आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है, जो पात्र नागरिकों के परिवारों के लिए एक जीवन बीमा योजना है। यह योजना सरकार द्वारा सीधे ग्राम और वार्ड सचिवालय के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
इस योजना में पात्र परिवारों के मुखिया शामिल हैं, जिनकी आयु 18-50 वर्ष के बीच है। योजना के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। यदि परिवार के किसी बीमित मुखिया की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसके परिजनों को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि परिवार के मुखिया की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, जैसे दुर्घटना में, या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो बीमा कंपनी शेष परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी
इस योजना से राज्य में लगभग 10 मिलियन परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने योजना को लागू करने के लिए बजट में 372 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है।