Andhra Pradesh: उच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले स्वयंसेवकों के इस्तीफों पर विस्तृत जवाब मांगा
VIJAYAWADA. विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court के न्यायमूर्ति कृष्ण मोहन ने सोमवार को राज्य सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को विधानसभा चुनाव से पहले स्वयंसेवकों के सामूहिक इस्तीफे को स्वीकार करने से संबंधित मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
भारत चैतन्य युवजन पार्टी के अध्यक्ष बोडे रामचंद्र यादव ने अप्रैल में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सरकार को स्वयंसेवकों के इस्तीफे स्वीकार न करने के निर्देश देने की मांग की थी। गौरतलब है कि स्वयंसेवकों ने चुनाव प्रक्रिया में उनकी संभावित भागीदारी पर विवाद और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित करने से ईसीआई के आदेशों के बाद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उमेश चंद्र ने अदालत को बताया कि हाल ही में इस्तीफा देने वाले स्वयंसेवकों ने पिछली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कई मामले दर्ज करवाए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि चुनाव के दौरान सामूहिक इस्तीफे का मुद्दा, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के विपरीत है, को एक बार और हमेशा के लिए सुलझाया जाना है, और इसलिए इस मामले में एक विस्तृत जवाब अपरिहार्य है। अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की।
यह याद किया जा सकता है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय high Court को बताया था कि चुनाव से पहले 64,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था।