Andhra Pradesh: वाईसीपी कार्यालय ध्वस्तीकरण नोटिस पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2024-06-27 14:07 GMT
Andhra Pradesh: वाईसीपी कार्यालय ध्वस्तीकरण नोटिस पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
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Andhra Pradesh: हाईकोर्ट ने राज्य में 16 वाईसीपी कार्यालयों को नोटिस जारी करने के खिलाफ पार्टी द्वारा दायर लंच मोशन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जज ने यह भी कहा कि फैसला आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।

वाईसीपी कार्यालयों को ध्वस्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हें बिना उचित अनुमति के गिराया जा रहा है। पार्टी को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि कार्यालयों को क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए। पार्टी ने इन नोटिसों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।

वाईसीपी कार्यालयों के भाग्य का निर्धारण करने में हाईकोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा। पार्टी के समर्थक अनुकूल परिणाम की उम्मीद में बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि उनके कार्यालयों को ध्वस्त करना अनुचित है और उन्हें अपने निर्धारित स्थानों से काम करने का अधिकार है।

जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है और इस विवादास्पद मुद्दे पर कोर्ट का अंतिम फैसला देखना दिलचस्प होगा।

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