आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने दिया चंद्रबाबू नायडू को झटका, खारिज की अग्रिम जमानत की याचिकाएँ
नायडू को झटका, खारिज की अग्रिम जमानत की याचिकाएँ
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो फिलहाल स्किल डेवलपमेंट स्कैम में जेल में बंद हैं, को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। तीन मामलों में अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए लगाई गईं उनकी याचिकाएं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड अलाइनमेंट (IRR) मामले के साथ फाइबरनेट स्कैम केस में अग्रिम जमानत देने के लिए दरख्वास्त की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी रिटों को खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही अन्नामया जिले के अंगालू गांव में हुई हिंसा के मामले में भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अगस्त 2023 में ये हिंसा तब भड़की थी जब सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने इस इलाके का दौरा किया था। पुलिस ने उनको भी नामजद किया था।
नायडू के वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उनको राजनीतिक प्रतिशोध के चलते वाईएसआर सरकार ने कई मामलों में फंसा रखा है। ये सारे मामले चुनावी मौसम के नजदीक आते ही खुलने शुरू हो गए। उनका कहना है कि लोकतंत्र को सरकार की इस प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से खतरा है। हाईकोर्ट को इसमें दखल देकर नायडू को राहत देनी चाहिए।
पब्लिक प्रासीक्यूटर के साथ सरकार की तरफ से पेश वकीलों ने कहा कि कोई भी केस यूं ही नहीं खोला गया है। हर मामले में जांच के बाद ही केस दर्ज किया गया है। ऐसे लम्हे में नायडू को जमानत मिली तो वो साक्ष्यों के साथ गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना था कि अदालत फिलहाल उनकी अग्रिम जमानत की याचिकाओं को खारिज करे।
स्किल डेवलपमेंट केस में अरेस्ट किए जा चुके हैं नायडू
नायडू फिलहाल आंध्र प्रदेश की जेल में बंद हैं। उनको स्किल डेवलपमेंट केस में अरेस्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश की सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है। स्किल डेवलपमेंट केस में राहत पाने के लिए नायडू सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं। लेकिन उनको जमानत नहीं मिल सकी।