आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सरकार की गलती पाई

Update: 2023-03-12 03:23 GMT
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआई की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सरकार की गलती पाई
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पुलिस उप-निरीक्षक की नियुक्ति को रद्द करने के लिए राज्य सरकार की गलती पाई। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 2008 में जारी अधिसूचना में नेल्लोर के विजयभास्कर का चयन एसआई के पद पर हुआ। उन्हें नियुक्ति आदेश भी मिला।

हालाँकि, 2012 में, सरकार ने उनकी नियुक्ति को खारिज करते हुए एक मेमो जारी किया क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले का खुलासा नहीं किया था। विजयभास्कर ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, जिसने मेमो को खारिज कर दिया और सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निचली अदालत ने विजयभास्कर के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था, उच्च न्यायालय ने सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड की याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकार को विजयभास्कर को काम पर लेने का निर्देश दिया।

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