Andhra सरकार ने ट्रैक्टरों को रेत परिवहन की अनुमति दी

Update: 2024-10-19 08:15 GMT

Vijayawada विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर स्थानीय जरूरतों के लिए बैलगाड़ियों के अलावा ट्रैक्टरों से भी रेत की ढुलाई की अनुमति दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देशों के बाद प्रमुख सचिव (खान) मुकेश कुमार मीना ने मुफ्त रेत नीति के दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए जीओ 64 जारी किया। खान एवं भूविज्ञान आयुक्त और निदेशक ने रेत की ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों दोनों के लिए परमिट का अनुरोध किया था। पहले स्थानीय उपयोग के लिए रेत की ढुलाई के लिए केवल बैलगाड़ियों को ही अनुमति थी। हालांकि, नए आदेशों के तहत लोग ट्रैक्टरों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे छोटे पैमाने पर निर्माण के लिए रेत की ढुलाई हो सकेगी। सरकार ने आदेश दिया है कि रेत की अनुपलब्धता के कारण घरों के निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। संशोधित नीति यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए रेत की पर्याप्त मात्रा में ढुलाई हो। मीना ने आगे स्पष्ट किया कि गांवों में निर्माण की जरूरतों के लिए पास की नदियों से रेत मुफ्त में एकत्र की जा सकती है, लेकिन परिवहन के लिए ट्रैक्टर या गाड़ियों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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