Visakhapatnam विशाखापत्तनम: अनकापल्ली स्थानीय जिला न्यायालय ने एक गांजा तस्कर को दोषी करार देते हुए चार साल पांच महीने की जेल की सजा सुनाई है। अनकापल्ली मंडल के शंकरम गांव निवासी नीलकायला मोहन को 10वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नंदनवनम श्रीविद्या ने दोषी पाया। जेल की सजा के अलावा मोहन पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी मोहन को परवाड़ा पुलिस ने 24 जनवरी 2020 को चार किलोग्राम गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गहन जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत का फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित था। जिला पुलिस अधीक्षक एम. दीपिका ने मामले के सफल अभियोजन के लिए जांच अधिकारी एसएसआई गोपी और अभियोजन टीम के प्रयासों की सराहना की।