Vijayawadaविजयवाड़ा : एक अजीबोगरीब स्थिति में, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव ने शुक्रवार सुबह मुद्रण, स्टेशनरी और भंडार खरीद आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और उसी दिन शाम को सेवानिवृत्त हो गए।
यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी (IPS Officer)की बहाली के आदेश जारी किए, क्योंकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एबी वेंकटेश्वर राव पर निलंबन आदेश हटा दिया और राज्य सरकार को अधिकारी की बहाली के निर्देश दिए।
इस अवसर पर बोलते हुए, वेंकटेश्वर राव (Venkateswara Rao)ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका समर्थन किया और याद किया कि इससे पहले उन्होंने दो साल पहले उसी कार्यालय में आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। फिर से उसी कार्यालय में, उन्होंने शुक्रवार सुबह कार्यभार संभाला और शाम को सेवानिवृत्ति प्राप्त की। उन्होंने कहा, "एक सरकारी अधिकारी के रूप में मैं इस पर और अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता।"
यह ध्यान देने योग्य है कि वाईएसआरसीपी सरकार ने पिछली टीडीपी सरकार के दौरान सुरक्षा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं के आरोप में एबी वेंकटेश्वर राव को निलंबित कर दिया था। जब एबीवी ने कैट में अपने निलंबन को चुनौती दी, तो राज्य सरकार ने कैट के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया। कैट ने आठ मई को एबीवी की बहाली के आदेश जारी किए। लेकिन सरकार ने उनकी बहाली के मुद्दे को टाल दिया और कैट के आदेश पर फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने भी एबीवी के पक्ष में फैसला सुनाया। एबीवी ने दो दिन पहले कैट के आदेश मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिए। मुख्य सचिव ने गुरुवार को एबीवी की बहाली के आदेश जारी कर दिए।