अंबेडकर की तस्वीर वाली थाली में खाना परोसने वाले होटल पर आंध्र पुलिस ने SC/ST एक्ट लगाया
अंबेडकर की तस्वीर वाली थाली में खाना परोसने वाले होटल पर आंध्र पुलिस ने SC/ST एक्ट लगाया
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक होटल के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम लागू किया है, जिसने पेपर प्लेटों पर बी आर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ भोजन परोसा था।
एनसीएससी को पिछले साल 8 जुलाई को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोनासीमा जिले के एक होटल में अंबेडकर की तस्वीर वाली कागज की प्लेटों पर खाना परोसा गया था।
जब दलितों द्वारा इसका विरोध किया गया तो होटल मालिक ने 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी. पुलिस ने 18 दलित युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
हालांकि पुलिस ने जांच की और होटल मालिक और पेपर प्लेट विक्रेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि एक सुनवाई के दौरान पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार मामले में एससी/एसटी अधिनियम और आईपीसी की धारा 295ए को जोड़ा गया है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
अधिनियम को लोकप्रिय रूप से एससी/एसटी अधिनियम, पीओए या केवल "अत्याचार अधिनियम" के रूप में जाना जाता है।
सांपला ने कहा कि सुनवाई के दौरान 18 दलित पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकी भी रद्द कर दी गई।