Andhra News: पूर्व विधायक पिनेली की अग्रिम जमानत मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Vijayawada. विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने गुरुवार को पूर्व विधायक पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए घोषणा की कि पूर्व विधायक को पहले दी गई अग्रिम जमानत फैसले के दिन तक बढ़ा दी जाएगी।
पुलिस ने पूर्व विधायक पर तीन मामलों में मामला दर्ज Case registered किया था, जिसमें मतदान के दिन ईवीएम नष्ट करने का मामला भी शामिल था। इसके अलावा उन पर हत्या के प्रयास के दो मामले भी दर्ज किए गए।