अमरावती: राज्य सरकार ने राज्य में नगर निकाय चुनावों (जिसमें मेयर और पार्षदों का चुनाव भी शामिल है) के संचालन के लिए नए नियम जारी किए हैं। सरकार ने म्युनिसिपल (संशोधन) एक्ट-2026 को लागू करने की मंज़ूरी दे दी है, जो 28 अगस्त से लागू हो गया है।

नगर निकाय प्रशासन विभाग ने संशोधित कानून को लागू करने के लिए छह सरकारी आदेश (G.O.) जारी किए। सरकार ने मेयर और पार्षदों के चुनाव से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दिया। नए नियमों के तहत, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा राशि 5,000 रुपये और SC, ST और BC श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 2,500 रुपये तय की गई है।

उम्मीदवारों को नामांकन पत्रों के अधिकतम चार सेट दाखिल करने की अनुमति होगी। उम्मीदवारों के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता का विवरण देने वाला नोटरीकृत शपथ-पत्र जमा करें।

सरकार ने मतदान केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान भी किए हैं। तय मतदान नियमों का उल्लंघन होने पर वोट रद्द किए जा सकते हैं। नियमों के तहत ज़रूरत पड़ने पर मतपत्र वापस मंगाने का पूरा अधिकार पीठासीन अधिकारी को दिया गया है। दृष्टिबाधित और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान को आसान बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मतदाताओं की मदद 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का एक व्यक्ति कर सकता है।

हालांकि, सरकार ने यह शर्त रखी है कि एक व्यक्ति केवल एक मतदाता के लिए ही सहायक के तौर पर काम कर सकता है।

नए प्रावधानों का मकसद नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और मतदान के संचालन में ज़्यादा पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करना है।

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