विजयवाड़ा: नगर प्रशासन एवं नगर विकास विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में एकमुश्त उपाय के रूप में संपत्ति कर (भवन एवं खाली भूमि) के बकाया पर 50 प्रतिशत ब्याज की छूट को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया है।
इससे पहले विभाग ने कर एवं ब्याज माफी के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च घोषित की थी। लेकिन, दो त्यौहार उगादी एवं रमजान तथा 30 एवं 31 मार्च को अवकाश के कारण कई करदाता ब्याज माफी का लाभ नहीं उठा सके। अब विभाग ने गुरुवार को 50 प्रतिशत ऋण माफी को 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
नगर प्रशासन एवं नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव एस सुरेश कुमार ने 30 अप्रैल तक समय विस्तार के आदेश जारी किए हैं, बशर्ते करदाता 30 अप्रैल तक या उससे पहले कुल संपत्ति कर बकाया यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का 50 प्रतिशत ब्याज सहित एकमुश्त भुगतान कर दे।