विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती में 'सीड एक्सेस रोड' के निर्माण का रास्ता साफ़ कर दिया है। कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण के नोटिफ़िकेशन को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जस्टिस चल्ला गुना रंजन ने कहा कि ज़्यादातर किसानों ने पहले ही अपनी ज़मीन स्वेच्छा से दे दी थी और सड़क निर्माण का काफ़ी काम पूरा हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों की आपत्तियों की वजह से विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। जनहित को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं।
पेनुमाका और उंडावल्ली गांवों के आठ निवासियों ने ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया।