Andhra HC: उच्च न्यायालय ने पिन्नेल्ली रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2024-06-21 07:44 GMT
VIJAYAWADA. विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने माचेरला विधानसभा क्षेत्र के वाईएसआरसी उम्मीदवार पिनेली रामकृष्ण रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 23 मई को पिनेली को सशर्त अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ हत्या के प्रयास के दो मामलों सहित तीन मामले दर्ज किए थे।
पिनेली ने उन मामलों को झूठा बताते हुए न्यायालय में एक और अग्रिम जमानत याचिका दायर की। मतगणना प्रक्रिया को देखते हुए न्यायालय ने उन्हें 6 जून तक अग्रिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता के वकील टी निरंजन रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने न्यायालय को गुमराह किया है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विन कुमार ने न्यायालय से याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास पर विचार करने का आग्रह किया।
Tags:    

Similar News

-->