Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक महिला को बर्खास्त Sacked करने के आदेश को बरकरार रखा है, जिसने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विकलांग कोटे के तहत स्कूल सहायक के रूप में नौकरी पाई थी कि वह श्रवण बाधित है। हाईकोर्ट ने एपी प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एपीएटी) द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला शिक्षिका को सेवा छोड़ने की छूट दी गई थी। भले ही वह जानती थी कि वह श्रवण बाधित नहीं है, फिर भी महिला से 1,000 रुपये वसूले गए। महिला को निर्देश दिया गया कि वह एक महीने के भीतर ओमकार एंड लायंस एजुकेशनल सोसाइटी को यह राशि दे, जो विशाखापत्तनम में श्रवण बाधितों के लिए एक विशेष स्कूल चलाती है। न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति नयपति विजय की पीठ ने हाल ही में इस आशय का फैसला सुनाया।