आंध्र एचसी ने सीआईडी को नारायण की पत्नी से उनके आवास पर पूछताछ करने के लिए कहा
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से पूर्व मंत्री पी नारायण की पत्नी रमादेवी और कथित अमरावती भूमि घोटाले में एक अन्य आरोपी महिला से उनके आवास पर पूछताछ करने को कहा।
सीआईडी ने नारायण, उनकी पत्नी रामादेवी और नारायण शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षणिक निदेशक पोत्तुरी प्रमिला को अमरावती मास्टर प्लान में कथित अनियमितताओं और राजधानी में इनर रिंग रोड के पुनर्गठन से संबंधित मामले में उसके सामने पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया था।
तीनों आरोपियों ने अलग-अलग याचिका दायर कर नोटिस को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के वकील दम्मलपति श्रीनिवास ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी महिला से उसके घर पर ही पूछताछ की जानी चाहिए। श्रीनिवास ने आगे कहा कि अदालत ने पहले नारायण से उनके आवास पर पूछताछ करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने सीआईडी को दोनों महिलाओं से उनके आवास पर पूछताछ करने का आदेश जारी किया।