Andhra: गारंटर को 6 महीने की कैद

Update: 2025-07-18 10:15 GMT

तिरुपति: आरएसएएसटीएफ एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश नरसिंह मूर्ति ने रेनिगुंटा निवासी वेंकट रमण को 6 महीने कैद की सजा सुनाई।

आसिफ अली शेक को लाल चंदन तस्करी निरोधक टास्क फोर्स ने लाल चंदन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

बाद में, उसे अदालत से सशर्त जमानत मिल गई। जेल से रिहा होने के बाद, वह तस्करी मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ। टास्क फोर्स के अधिकारियों ने गारंटर के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने उसे छह महीने जेल की सजा सुनाई।

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