Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, आंध्र प्रदेश सरकार Andhra Pradesh Government ने एक नई शराब नीति का अनावरण किया है, जिसमें आबकारी विभाग ने नई शराब की दुकानों के लिए आवेदन खोलने की घोषणा की है। यह पहल दो साल की समय सीमा के साथ आती है और इसका उद्देश्य पूरे राज्य में खुदरा शराब व्यापार को विनियमित करना है।
आज से 9 अक्टूबर तक, इच्छुक पक्ष 3,396 नियोजित शराब की दुकानों में से किसी एक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इन लाइसेंसों को आवंटित करने के लिए लॉटरी 11 अक्टूबर को निर्धारित है। आवेदकों को 2 लाख रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क देना होगा, और उन्हें कई दुकान लाइसेंस Shop License के लिए आवेदन करने की अनुमति है। आवेदन शुल्क के अलावा, 50 लाख रुपये से 85 लाख रुपये के बीच एक निश्चित लाइसेंस शुल्क भी अनिवार्य होगा।