विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल लॉज़ (तीसरा संशोधन) बिल, 2026 पास किया।

म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पी. नारायण द्वारा पेश किया गया यह कानून, सभी शहरी स्थानीय निकायों में प्रॉपर्टी म्यूटेशन (स्वामित्व हस्तांतरण) के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने के मकसद से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1955 की धारा 208 और AP म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, 1965 की धारा 93 में संशोधन करता है।

इस मौके पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यह संशोधन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को सीधे डिजिटल "ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट रजिस्टर" से जोड़ता है।


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