ओंगोल: आंध्र प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (APRERA) ने बुधवार को ओंगोल में रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के प्रावधानों और उन्हें लागू करने के साथ-साथ कानून का पालन करने में स्टेकहोल्डर्स की ज़िम्मेदारियों के बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
APRERA के चेयरपर्सन अरे शिवा रेड्डी, डायरेक्टर GVGS प्रसाद और सदस्यों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कई प्रोजेक्ट प्रमोटर्स, रियल एस्टेट एजेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टाउन प्लानिंग अधिकारी और निवेशक शामिल हुए। शिवा रेड्डी ने एक्ट के मुख्य प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ज़ोर दिया कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा में RERA अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रमोटर्स, एजेंट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से कानून का अनिवार्य रूप से पालन करने का आग्रह किया।
बातचीत के दौरान, लोगों ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, एजेंट रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट की समय-सीमा बढ़ाने और नियमों के पालन से जुड़े अन्य मुद्दों पर सवाल पूछे, जिनका चेयरपर्सन ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने सभी योग्य प्रमोटर्स से यह भी कहा कि वे बिना किसी देरी के अपने प्रोजेक्ट्स को APRERA के साथ रजिस्टर कराएं।