Andhra: नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की जेल
नेल्लोर: ओंगोल पोक्सो कोर्ट की जज के. शैलजा ने बुधवार को कनिगिरी मंडल के नेलातुरू गांव के रहने वाले 31 साल के गुरुनाथम डैनियल को 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 20 साल की कड़ी कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने ओंगोल DLSA के ज़रिए पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के परिवार के रिश्तेदार डैनियल ने अक्टूबर 2023 में शादी का झांसा देकर लड़की को बहला-फुसलाकर एक दूर-दराज़ गांव में ले गया, जहाँ उसने कई बार उसका यौन शोषण किया। यह मामला H.M. पाडु के SI पी. शिवा नागराजू ने दर्ज किया था और कनिगिरी के तत्कालीन DSP आर. रामराजू ने इसकी जांच की थी।
ज़िला SP वी. हर्षवर्धन राजू ने दोषी को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस टीम और स्पेशल PP गोट्टीपति श्रीनिवास राव की तारीफ़ की।