Annamayya अन्नामय्या: रेलवे कोडुर कोर्ट ने वाईएसआरसीपी नेता और फिल्म अभिनेता पोसानी कृष्ण मुरली को एक मामले में 14 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। गुरुवार रात 9:30 बजे से शुक्रवार सुबह 5:00 बजे तक दोनों पक्षों के बीच लंबी कानूनी बहस हुई। अधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने पोसानी का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत से 41 ए नोटिस जारी करने और बीएनएस अधिनियम के तहत जमानत देने का अनुरोध किया। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और 14 दिन की रिमांड का आदेश दिया, जो 12 मार्च तक बढ़ा दी गई। इसके बाद पोसानी को राजमपेट उप-जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। कोरलाकुंटा, ओबुलवारीपल्ली मंडल से जन सेना नेता जोगिनेनी मणि ने 24 फरवरी को पोसानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, पुलिस ने धारा 196, 353 (2), और 111 के साथ 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया। 26 फरवरी को अधिकारियों ने पोसानी को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश करने से पहले ओबुलवारीपल्ली पुलिस स्टेशन ले गए।
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