एसीबी अदालत ने नायडू की जमानत और हिरासत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए टाल दी है
एसीबी कोर्ट ने आंध्र प्रदेश कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू की जमानत और हिरासत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर को क्वैश याचिका पर सुनवाई को देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए टाल दी है। एसीबी कोर्ट न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को एक ही दिन अपनी दलीलें समाप्त करने का निर्देश दिया है और चंद्रबाबू के वकीलों को अपनी दलीलें नहीं दोहराने की सलाह दी है और राय दी है कि वे दलीलों की परवाह किए बिना आदेश पारित करेंगे। यह भी पढ़ें- एपी सरकार चंद्रबाबू गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर इससे पहले टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की विशेष अनुमति याचिका 3 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ को याचिका पर सुनवाई करनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति भट्टी ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद, नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा सीजेआई के पास गए और सीजेआई ने लूथरा की दलीलें सुनीं और एपी सीआईडी के वकीलों ने कहा कि वह मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को करेंगे। चंद्रबाबू नायडू फिलहाल राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में न्यायिक रिमांड पर हैं।