विजयवाड़ा: सरकारी अधिकारियों को कार्रवाई की धमकी देने और सीआरपीसी की धारा 41 ए के उल्लंघन के लिए तेलुगु देशम के राष्ट्रीय महासचिव एन. लोकेश की गिरफ्तारी की मांग करने वाली सीआईडी द्वारा दायर याचिका पर एसीबी अदालत ने बुधवार को यहां सुनवाई की।जब लोकेश के वकील ने जवाबी कार्रवाई और आपत्तियां दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा तो अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जून तक के लिए स्थगित कर दी।लोकेश अपनी युवगलम पदयात्रा के दौरान पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को धमकी देते थे, यह दावा करते हुए कि उनके नाम 'रेड बुक' में दर्ज किए गए थे और सत्तारूढ़ वाईएसआरसी का समर्थन करने के लिए 2024 के चुनावों में उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी।