Visakhapatnam विशाखापत्तनम: चोडावरम में 9वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनकापल्ली जिले के चीडीकाडा मंडल के डिब्बापालम गांव निवासी ताडी राजू को गांजा तस्करी के मामले में संलिप्तता के लिए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 10 अक्टूबर 2013 की है, जब आरोपी को राजम ब्रिज के पास वाहन जांच के दौरान चीडीकाडा पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने उसके कब्जे से काफी मात्रा में गांजा जब्त किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। तत्कालीन जिला एसपी तुहिन सिन्हा की देखरेख में की गई गहन जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।