शनिवार शाम 6 बजे से मतदान से पहले 48 घंटे का मौन: सीईओ

Update: 2024-05-11 10:29 GMT

विजयवाड़ा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुकेश कुमार मीना ने कहा है कि 48 घंटे की मौन अवधि 11 मई को शाम 6 बजे से शुरू होगी और यह 13 मई को शाम को चुनाव पूरा होने तक जारी रहेगी।

सीईओ ने शुक्रवार को यहां अधिकारियों के साथ मतदान से पहले अंतिम 72 घंटे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी चुनाव के लिए चुनाव आयोग की आदर्श संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश, लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध, शनिवार शाम तक जारी किया जाएगा। राज्य के भीतर वाहनों में हथियारों, आतिशबाजी के अवैध परिवहन तथा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टियों या उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए राज्य के बाहर से आए हैं, उन्हें प्रचार के लिए शनिवार की समय सीमा से पहले क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को समय सीमा के बाद होटल, लॉज या सामुदायिक हॉल में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
एमसीसी को सख्ती से लागू करने के लिए राजनीतिक दलों और चुनाव एजेंटों द्वारा मतदाताओं को थोक एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
सीईओ ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ एक चिकित्सा परिचर रखने और ओआरएस पैकेट रखने की आवश्यकता महसूस की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता गर्मी की लहर के कारण बीमार न पड़ें। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता को लू लगने की स्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी देने वाले हैंडबिल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ईवीएम के संबंध में उन्होंने कहा कि ईवीएम पर किसी भी शिकायत पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और उसे ठीक किया जाएगा। ऐसी मशीनों को 15-20 मिनट के भीतर या तो ठीक कर लिया जाना चाहिए या बदल दिया जाना चाहिए। मतदान की वेबकास्टिंग जिला नियंत्रण कक्ष और सीईओ के नियंत्रण कक्ष तक ही सीमित होनी चाहिए।

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