तिरुपति: चौथे अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश ग्रांडी श्रीनिवास ने 28 लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया।
अदालत ने उन पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो कुल मिलाकर 2.8 लाख रुपये है, जबकि उनमें से चार को कारावास की सजा सुनाई गई। जिला एसपी एल सुब्बा रायुडू ने चेतावनी दी कि पुलिस यातायात नियमों का सख्ती से पालन करेगी और किसी को भी शराब पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देगी।