निजी स्कूलों में पहली कक्षा के बच्चों को 25 फीसदी मुफ्त सीटें मिलेंगी
अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009।
विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने रविवार को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए कक्षा I में 25 प्रतिशत सीटें आवंटित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जो कि बच्चों के मुफ्त अधिकार के 12 (1) (सी) के तहत है। और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009।
स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव प्रवीण प्रकाश ने अधिसूचना में कहा कि सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए पात्र बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्नातक, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य पाठ्यक्रम होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार प्रवेश के आयोजनों के कलैण्डर की अधिसूचना 4 मार्च को होगी तथा सभी निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का पोर्टल में पंजीकरण 6 मार्च से 16 मार्च के बीच करने की अनुमति होगी। विद्यार्थी 18 मार्च से 7 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। जीएसडब्ल्यूएस डाटा के माध्यम से प्रवेश के लिए छात्रों की पात्रता का निर्धारण 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होगा।
पहले दौर की लॉटरी के परिणाम 13 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे और 15 अप्रैल से 21 स्कूल छात्रों के प्रवेश की पुष्टि करेंगे। दूसरे दौर की लॉटरी के परिणाम 25 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे, और स्कूल 26 से 30 अप्रैल तक छात्रों के प्रवेश की पुष्टि करेंगे।
आवेदन आमंत्रित
प्रमुख सचिव ने अधिसूचना में कहा कि सभी निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1 में प्रवेश हेतु पात्र बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं.
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CREDIT NEWS: newindianexpress