दिल्ली अध्यादेश पर AAP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली

Update: 2023-07-01 04:21 GMT

नई दिल्ली: आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों के तबादलों और पोस्टिंग पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिल्ली अध्यादेश को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए इसे तत्काल निलंबित करने की मांग की है। कहा जा रहा है कि यह अध्यादेश निर्वाचित सरकार के नागरिक अधिकारियों पर नियंत्रण को कमजोर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश एक तरफ मुख्यमंत्री को प्रक्रिया में शामिल करेगा और दूसरी ओर चुनी हुई सरकार की अवमानना ​​करेगा. सरकार ने तर्क दिया कि नियमों के अनुसार, उपराज्यपाल को मंत्रियों के मंत्रिमंडल के समर्थन के अनुसार काम करना होता है। साफ है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है. इस बीच, आप दिल्ली के नौकरशाहों के तबादलों और पोस्टिंग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करेगी। आप ने 3 जुलाई से अध्यादेश की प्रतियां एकत्र करने के लिए चरणबद्ध अभियान का आह्वान किया है।

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