AAP ने अधिकारी स्थानांतरण अध्यादेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए
नई दिल्ली: दिल्ली की AAP सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दिल्ली सरकार ने शुक्रवार (30 जून) को कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश अवैध है. आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले में कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए.
केंद्र सरकार ने पिछले महीने दिल्ली में ग्रुप-ए कर्मचारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का आदेश दिया था, जिसका अरविंद केजरीवाल सरकार विरोध करती है।
इस अध्यादेश के लागू होने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के अनुसार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी पालन नहीं कर रही है और यह अध्यादेश असंवैधानिक है.
इसके अलावा आप प्रवक्ता दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, 3 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक आईटीओ पार्टी मुख्यालय में काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। इसके बाद 5 जुलाई को सभी 70 संसदीय सीटों पर अध्यादेश जलाया जाएगा।