2019-21 में 1.12 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने की आत्महत्या
मंत्री ने कहा कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम,
नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के हवाले से केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि तीन साल - 2019 से 2021 में कुल 1.12 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की।
यादव ने कहा कि इस अवधि के दौरान 66,912 गृहिणियों, 53,661 स्व-नियोजित व्यक्तियों, 43,420 वेतनभोगी व्यक्तियों और 43,385 बेरोजगारों ने भी आत्महत्या की। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 35,950 छात्र और 31,839 व्यक्ति जो खेती के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जैसे कि किसान और खेतिहर मजदूर, ने भी तीन साल - 2019, 2020 और 2021 में आत्महत्या की है।
मंत्री ने कहा कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है, जिसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी शामिल हैं, जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करके और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य लाभ।
उन्होंने कहा कि जीवन और विकलांगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
मंत्री ने कहा कि पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास बैंक या डाकघर में खाता है, जो ऑटो डेबिट में शामिल होने या सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। यादव ने कहा कि इस योजना के तहत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर है, जिसे ग्राहक के खाते से ऑटो डेबिट किया जाना है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2022 तक 14.82 करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत नामांकित किया गया है।
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CREDIT NEWS: thehansindia