CISF भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, आयु सीमा में छूट
बैच के पूर्व-अग्निवरों को आयु में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के रिक्त पदों पर पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बाद के बैच के पूर्व-अग्निवरों को आयु में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
अधिसूचना के अनुसार, पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।
इसके लिए गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ अधिनियम, 1968 में संशोधन किया।
गृह मंत्रालय ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में इसी तरह की घोषणा की थी।