AC कोच से तकिए-चद्दर चुराने पर लगेगा जुर्माना, इतने साल की होगी जेल

इतने साल की होगी जेल

Update: 2023-09-21 13:51 GMT
हर साल लाखों लोग भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं। रेलवे की तरफ से लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। AC कोच में सफर करने वाले यात्रियों को चादर-तकिए जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन कई बार देखा जाता रहा है कि लोग ट्रेन में से तौलिए, चादरें और तकिया गायब कर देते हैं।
लोगों को लगता है कि शायद ऐसा करने से रेलवे की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे इसके लिए स्ट्रिक्ट हो गया है।
अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे द्वारा दिए जा रहे सामान को चुराता है, तो उसे जुर्माने के साथ-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसको लेकर रेलवे की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है।
इतने साल की होगी जेल 
रेलवे की तरफ से यह नियम जारी किया गया है कि सामान चुराने पर 5 साल की जेल और जुर्माना भी लगेगा। इस तरह से सामान चोरी करना कानूनी तौर पर गलत है। ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 5 साल की जेल का प्रावधान है। (मात्र 10 हजार में घूम आए Pelling)
रेलवे को हुआ लाखों का नुकसान
बता दें कि यात्रियों की इन आदतों के कारण रेलवे को इस साल लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. रेलवे ने बताया है कि यात्री बेडशीट, कंबल के अलावा चम्मच, केतली, नल, टॉयलेट बाउल भी चुरा लेते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि हर साल लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और उनके लिए बार बार नए सामान की व्यवस्था करनी पड़ती है। (हिमालय का IRCTC पैकेज)
किस रूट से ज्यादा सामान चोरी होते हैं?
रेलवे की तरफ से जून में आई एक रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन की ट्रेनों में लोग जमकर रेलवे का सामान चोरी करते हैं। बिलासपुर और दुर्ग से चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में कंबल, चादर, तकिया कवर, फेस टॉवल की लगातार चोरी हो रही है। लोग 56 लाख रुपये के करीब चादर-कंबल गायब कर चुके हैं।
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