श्रीगंगानगर । औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा फर्म राधे कृष्णा मेडिकल स्टोर नजदीक बालाजी धाम श्रीगंगानगर के निरीक्षण में प्रतिबंधित औषधि का स्टॉक बिना क्रय बिल संधारित पाया गया।सहायक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि नशे के औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय की रोकथाम हेतु विभाग के द्वारा चलाये गये विशेष अभियान के तहत मैसर्स राधे कृष्णा मेडिकल स्टोर दुकान नम्बर 16 श्री आत्तमवल्लभ जैन कॉलेज नजदीक बालाजी धाम श्रीगंगानगर का निरीक्षण औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीमती सुखदीप कौर व सुश्री अमनदीप द्वारा पुलिस टीम के साथ 5 मार्च 2024 को किया गया था। निरीक्षण दौरान फर्म पर जिले में प्रतिबंध औषधि प्रीगाबलीन कैपसुल आईपी 300 एमजी(न्यूरो-300) का स्टॉक बिना क्रय बिल संधारित पाया गया था। जिसमें फर्म से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने व फर्म द्वारा नशे में दुरूपयोग हो सकने वाली औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय किया जाना प्रमाणित होने पर फर्म को जारी लाईसेंस को निरस्त किया गया है। फर्म मालिक के विरूद्ध जांच सम्पूर्ण होने के पश्चात औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष इस्तागासा दायर किया जायेगा।