Lifestyle: क्या डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट होने के बाद भी कट सकता है चालान, जाने

आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी दस्तावेज होना जरूरी

Update: 2024-06-19 02:15 GMT

यूटिलिटी: भारत में कई चीजों के लिए आपके पास कई दस्तावेज होने जरूरी हैं। जैसे अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं. तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी दस्तावेज होना जरूरी है। यदि आप मोटर वाहन अधिनियम के तहत दस्तावेजों के बिना गाड़ी चलाते हैं। तो आपका चालान हो सकता है. कई बार लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज होते हैं।लेकिन अक्सर लोग सफर के दौरान इन्हें अपने साथ ले जाना भूल जाते हैं। ऐसे में दस्तावेज होते हुए भी उन्हें भरना पड़ता है. लेकिन अब सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था की है. अगर आप दस्तावेज़ अपने साथ नहीं रखते हैं लेकिन डिजीलॉकर में रखते हैं, तो भी यह वैध है। कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या दस्तावेजों के बावजूद डिजीलॉकर में चालान किया जा सकता है। आइए जानते हैं जवाब.

डिजीलॉकर सेवा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। डिजीलॉकर एक क्लाउड आधारित सेवा है। इसमें आप अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं. इसके इस्तेमाल से आपको फिजिकल दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिजिलॉकर में रखे गए दस्तावेज़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इन दस्तावेज़ों का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं.यदि आप यात्रा के दौरान अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाना भूल गए हैं। लेकिन आपके वो सभी जरूरी दस्तावेज DigiLocker में मौजूद हैं. तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती. अगर पुलिस आपका चालान काटती है. तो ऐसे में आप संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं.

सरकार द्वारा जारी डिजीलॉकर सेवा का उपयोग कोई भी कर सकता है। आप इसे Google Play Store या App Store से डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://digilocker.gov.in/ पर जाकर नया अकाउंट बना सकते हैं।इसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप अपनी कार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल मार्कशीट तक विभिन्न प्रमाणपत्रों को डिजिटली अपलोड कर सकते हैं। जिसे आप जरूरत पड़ने पर कहीं भी दिखा सकते हैं.

अपने दस्तावेज़ों को डिजिलॉकर पर अपलोड करने के लिए आपको डिजिलॉकर खोलना होगा। इसके बाद आपको माई सर्टिफिकेट विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने दस्तावेज़ पर क्लिक करना होगा और प्रमाणपत्र का चयन करना होगा। इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसे आपको दर्ज करना होगा।इसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन डिजीलॉकर में आ जाएगा। डिजीलॉकर में आप JPG, JPEG, BMP, PNG और PDF जैसी कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। आपको बता दें कि डिजीलॉकर में आपको 1GB तक स्टोरेज दी जाती है।

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