अदालत ने नेपाली आरोपी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई

शिमला: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर (रेप एंड पोकसो /फास्ट ट्रैक ) स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी कमल बहादुर पुत्र प्रेम बहादुर नेपाली हाल मजदूर/ठाकुर सिंह निवासी कंडी (काशापाट) को पांच साल कठोर कारावास व 10,000/-रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28.03.2022 …

Update: 2024-01-09 01:35 GMT

शिमला: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर (रेप एंड पोकसो /फास्ट ट्रैक ) स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी कमल बहादुर पुत्र प्रेम बहादुर नेपाली हाल मजदूर/ठाकुर सिंह निवासी कंडी (काशापाट) को पांच साल कठोर कारावास व 10,000/-रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28.03.2022 को पीडिता की उम्र सात वर्ष थी। एक दिन घर में अपने भाई के साथ खेल रही थी। उनकी माता गांव में किसी के घर गई थी। जब वह वापस घर आई तो बेटे ने कहा कि पीडि़ता को एक नेपाली उठाकर जंगल की तरफ ले गया और उसे नेपाली ने धक्का दिया। इसके बाद घर वाले पीडि़ता की तलाश में जंगल की तरफ गए तो देखा कि नेपाली ने बच्ची को गोद में उठा रखा था। परिवार वालों ने उससे बच्ची को छुड़वाया। नेपाली ने शराब पी रखी थी। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसको गोदी में उठाकर अश्लील हरकतें कर रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस थाना रामपुर में एफआरआई दर्ज की गई। अभियोग की तफ्तीश एएसआई चेत राम ने अमल में लाई। अदालत में कुल 14 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चंदेल ने की।

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