जिला अदालत 13 फरवरी को 5 ड्रग तस्कर दोषी को सजा सुनाएगी

हिसार: हरियाणा के हिसार की जिला अदालत ने नशा तस्करी के मामले में 5 लोगों को दोषी करार दिया। एडीजे अमित सहरावत की अदालत दोषी सोहन लाल,हरीश, राजेंद्र, राजबीर, राजबीर पुत्र रामकुमार को 13 फरवरी को सजा सुनाएगी। पुलिस ने दोषियों के पास से 30 कट्टों में कुल 9 क्विंटल गांजा बरामद किया था। सदर …

Update: 2024-02-07 00:12 GMT

हिसार: हरियाणा के हिसार की जिला अदालत ने नशा तस्करी के मामले में 5 लोगों को दोषी करार दिया। एडीजे अमित सहरावत की अदालत दोषी सोहन लाल,हरीश, राजेंद्र, राजबीर, राजबीर पुत्र रामकुमार को 13 फरवरी को सजा सुनाएगी। पुलिस ने दोषियों के पास से 30 कट्टों में कुल 9 क्विंटल गांजा बरामद किया था। सदर थाना पुलिस ने सिंतबर 2018 को केस दर्ज किया था। इस मामले में जयसिंह भगोड़ा चल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, स्पेशल स्टाफ में तैनात एएसआई कृष्ण ने सदर थाना में केस दर्ज करवाया था कि वो अपनी टीम के साथ गश्त पर मौजूद था। सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति एक केंटर गांव रायपुर की तरफ से हिसार कुछ देर में आने वाले है। उनको नाका लगाकर पकड़ा जा सकता है।

सूचना के आधार पर रायपुर टी पॉइंट पर नाकाबंदी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी वक्त एक टीम ने एक केंटर को रुकने इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर एक व्यक्ति भाग गया। केंटर में राजेन्द्र, हरिश, राजबीर, सोहन लाल उर्फ जोरा, राजबीर पुत्र राम कुमार मिले। केंटर की तलाशी लेने पर 30 कट्टों में कुल 9 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था। अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है।

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