Gujarat : अधिग्रहण में वर्षों लग गए, मुआवजा नहीं दिया गया, जमीन का उपयोग किया गया, हाई कोर्ट की नाराजगी

गुजरात : राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में भूमि अधिग्रहण के बाद भी वर्षों तक भूमि का उपयोग न करने और मूल भूमि मालिकों को मुआवजे से वंचित कर गलत तरीके से परेशान करने के मामले पर गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने संज्ञान लिया. उच्च न्यायालय की पीठ ने …

Update: 2024-02-02 02:11 GMT

गुजरात : राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में भूमि अधिग्रहण के बाद भी वर्षों तक भूमि का उपयोग न करने और मूल भूमि मालिकों को मुआवजे से वंचित कर गलत तरीके से परेशान करने के मामले पर गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने संज्ञान लिया. उच्च न्यायालय की पीठ ने इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कड़ी चेतावनी जारी की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारियों द्वारा इस तरह के कदाचार के कारण कानून का उल्लंघन करके आम जनता को गलत तरीके से परेशान नहीं होने दिया जाना चाहिए।

आपकी अनावश्यक मुक़दमों से लोग रो रहे हैं और आप एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी किसी भी तरह से गिनती नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सर्वोच्च अधिकारी को जमीन के मामले में भी निजी लोगों से अपील कर उन्हें अनावश्यक मुकदमे में घसीटने की सलाह किसने दी?

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