Indian Railway की तरफ से यात्रीयो को सौगात, अब बारात ले जाना तथा तीर्थ यात्रा करना हुआ आसान

Update: 2022-01-05 11:46 GMT

Indian Railway Group Reservation facility Rule भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट या आईआरसीटीसी के ऐप के जरिए ग्रुप टिकट बुक करना संभव नहीं था। इसके साथ ही एक साथ 6 लोगों से ज्यादा के लिए टिकट बुक नहीं कर सकते। इसलिए ग्रुप टिकट यानी 6 से ज्यादा लोगों के लिए अगर बुकिंग करनी होती है तो यात्रियों को ऑनलाइन एक साथ टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पर यात्री, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने या शादी में बारातियों के लिये रेलवे की इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं या ग्रुप बुकिंग सुविधा ऑफिस से यात्रा करने वाले यात्री करते हैं।

Indian Railway Group Reservation facility Rule अब रेल यात्रियों को ग्रुप टिकट बुक करने में अब बेहद आसानी होगी। 100 टिकट तक यात्री अब अपने नजदीकी स्टेशन से ही बुक करवा सकते हैं। रेलवे के इस फैसले से शादी जैसे मौके पर बारातियों के लिए आसानी से टिकट बुक हो सकती हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार अब ये सुविधा सभी आरक्षण केन्द्रों पर भी उपलब्ध करा दी गयी है। हालांकि अब तक अभी तक 20 से अधिक लोगों की (ग्रुप टिकट) के अग्रिम आरक्षण के लिए आवेदक को मंडल कार्यालय में आकर ही आवेदन देना पड़ता था, जिससे दूर के लोगो को बहुत असुविधा होती थी।

अभी तक एक साथ सिर्फ छ की बुकिंग

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट या आईआरसीटीसी के ऐप के जरिए ग्रुप टिकट बुक करना संभव नहीं था। इसके साथ ही एक साथ 6 लोगों से ज्यादा के लिए टिकट बुक नहीं कर सकते। इसलिए ग्रुप टिकट यानी 6 से ज्यादा लोगों के लिए अगर बुकिंग करनी होती है तो यात्रियों को ऑनलाइन एक साथ टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पर यात्री, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने या शादी में बारातियों के लिये रेलवे की इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं या ग्रुप बुकिंग सुविधा ऑफिस से यात्रा करने वाले यात्री करते हैं।

मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को अधिकार

रेलवे के नए आदेश के मुताबिक 15 से 30 यात्रियों के आरक्षण के लिए रेलवे ने आरक्षण केंद्र के मुख्य आरक्षण पर्येक्षक सहित स्टेशन प्रबंधक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को अनुमति देने के अधिकार दे दिए गए हैं। इस सम्बंध में 31 से 100 यात्रियों के अग्रिम पार्टी आरक्षण के लिए स्टेशन डायरेक्टर, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक को अधिकार होगा।

मंडल वाणिज्य प्रबंधक को यह हक

100 से अधिक यात्रियों के ग्रुप आरक्षण होने पर ही मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पास आवेदन के लिए आना होगा। अधिकारों के विकेंद्रीकरण के बाद अब आवेदक अपने नजदीक के रेल आरक्षण केंद्र या आरक्षण टिकिट खिड़की पर जाकर पार्टी बुकिंग की सुविधा का लाभ ले सकते है। ग्रुप आरक्षण की ये सुविधा का विकेन्द्रीकरण होने से अब छोटे स्टेशनों के यात्रियों को रेल मंडल के मुख्यालय से जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

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