Mumbai.मुंबई: फिल्म इंडस्ट्री में कई विवाद होते हैं, कुछ सही होते हैं तो कुछ को लेकर झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं। ऐसा ही कुछ फिल्ममेकर मधुर भंडारकर के साथ हुआ था, जब साल 2005 में मॉडल और एक्ट्रेस प्रीति जैन ने रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रीति को मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश करने का दोषी पाया गया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति ने दो शूटरों को पैसे देकर मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। इस मामले में प्रीति के अलावा नरेश परदेसी और शिवराम दास नाम के शूटरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रीति ने दोनों को भंडारकर को मारने के लिए 75,000 रुपये दिए थे। इन दोनों ने बताया था कि जब वो मधुर भंडारकर को मारने में सफल नहीं हुए तो प्रीति ने अपने पैसे वापस मांगे थे।
कैसे शुरू हुआ था विवाद
साल 2004 में प्रीति ने मधुर भंडारकर पर रेप का आरोप लगाते हुए मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रीति का कहना था साल 1999 से 2004 के बीच मधुर भंडारकर ने काम देने के बदले उनके साथ 16 बार रेप किया। इसके अलावा उसने ये भी आरोप लगाया था कि भंडारकर ने उनसे शादी करने का वादा किया था। प्रीति ने सबूत के तौर पर एसएमएस टेक्स्ट पेश किए थे, जिसमें फिल्ममेकर ने कथित तौर पर उनसे संबंध बनाने की डिमांड की थी।
इस सब पर मधुर भंडारकर ने दावा किया कि शिकायत
धोखाधड़ी से संबंधित थी, बलात्कार के बारे में नहीं। लेकिन 2011 में, मुंबई की एक अदालत ने प्रीति की शिकायत को ठीक पाया और भंडारकर को ट्रायल का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की तो उसे खारिज कर दिया गया।
2011 में, पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कहा गया कि फिल्म निर्माता के खिलाफ दावा झूठा था। अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और माना कि प्रथम दृष्टया भंडारकर के खिलाफ मामला बनता है।