Chiranjeevi के नाम और इमेज के बिना अनुमति इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक

Update: 2025-10-25 13:35 GMT
Entertainment,मनोरंजन : हैदराबाद की सिटी सिविल कोर्ट ने मेगास्टार चिरंजीवी के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक एड-अंतरिम इंजंक्शन जारी किया है। यह आदेश मीम्स, नकली सामान और AI-जेनरेटेड कंटेंट के ज़रिए उनकी पर्सनैलिटी के अनधिकृत कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाता है।
चिरंजीवी के नाम का गलत इस्तेमाल या फायदा उठाने के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाकर मेगास्टार को पर्सनली टारगेट किया। इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज किए जा चुके हैं।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, चिरanjeevi के पॉपुलर नामों जैसे मेगास्टार, चिरू, या अन्नाय्या, या उनकी इमेज का बिना पहले इजाज़त के किसी भी क्रिएटिव या प्रमोशनल फॉर्मेट में इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध है।
जहां दलेर मेहंदी पर्सनैलिटी राइट्स का केस जीतने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी थे, वहीं नागार्जुन ऐसे कानूनी मान्यता हासिल करने वाले पहले तेलुगु एक्टर बने। लेकिन चिरंजीवी हैदराबाद कोर्ट से यह केस जीतने वाले पहले सेलिब्रिटी हैं।
कॉलीवुड और बॉलीवुड की अन्य जानी-मानी हस्तियों ने भी अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सफलतापूर्वक रक्षा की है।
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