Delhi दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्नू कपूर की फिल्म "हमारे बारह" की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी। इस फिल्म पर आरोप है कि यह फिल्म इस्लामी आस्था और शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है।जस्टिस विक्रम नाथ Justices Vikram Nath और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील फौजिया शकील की दलीलों पर गौर किया और बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा।फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा, "हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी हैं।"
पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court द्वारा याचिका के निपटारे तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी।शकील ने कहा कि हाईकोर्ट High Court ने "अनुचित आदेश" के जरिए फिल्म की रिलीज पर रोक हटा दी।उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट सीबीएफसी को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था, क्योंकि सीबीएफसी एक पक्ष है और मुकदमे में उसकी दिलचस्पी है।" शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को समिति का चयन करने के निर्देश सहित सभी आपत्तियों को पक्षों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।यह फिल्म, जो पहले से ही कर्नाटक में प्रतिबंधित है, 14 जून को रिलीज होनी थी।