कंगना रनौत को झटका, जावेद अख्तर के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुंबई की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की एक अर्जी को खारिज कर दिया.

Update: 2021-12-18 18:46 GMT

मुंबई की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की एक अर्जी को खारिज कर दिया. इस अर्जी में कहा गया था कि गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ उनकी 'एक्सटॉर्शन' शिकायत उपनगरीय अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत से कहीं और ट्रांसफर की जाए. कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा लड़ रहे जावेद अख्तर (Javed Akhtar) पर रनौत ने काउंटर कंप्लेन (Counter Complain) दर्ज कराई थी.

मजिस्ट्रेट अदालत में दी गयी अपनी शिकायत में रनौत ने अख्तर पर 'एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल बुलिंग का आरोप लगाया था. अभिनेत्री ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मामले को ट्रांसफर कराने के लिये मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था और कहा था कि उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत पर भरोसा नहीं है. अपनी याचिका में रनौत ने दावा किया था कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें परोक्ष रूप से 'धमकी' दी कि जमानती अपराध में यदि वह उसके सामने पेश नहीं हो पायीं तो वह उनके खिलाफ वारंट जारी करेगी.
अक्टूबर में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अख्तर के मानहानि के मामले को अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. मुख्य मेट्रोपेालिटन मजिस्ट्रेट ने कहा था कि रनौत के खिलाफ सुनवाई करते हुए मेट्रपोलिटन मजिस्ट्रेट ने न्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार किया और अभिनेत्री के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं दर्शाया. अख्तर ने पिछले साल नवंबर में अंधेरी की अदालत में शिकायत दर्ज करायी थी और दावा किया था कि रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया, जिससे कथित तौर पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचा.


Tags:    

Similar News

-->