choreographer रेमो डिसूजा को झटका

Update: 2024-08-25 09:37 GMT

Mumbai मुंबई : बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 8 साल पुराने केस को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका में चार्जशीट को चुनौती नहीं दी गई है, इस कारण साक्ष्यों के अभाव में कोरियोग्राफर को राहत नहीं दी जा सकती। कोरियोग्राफर पर गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी को एक साल में 10 करोड़ रुपये लौटाने का लालच देने का आरोप है। बदले में उसने कारोबारी से फिल्म में 5 करोड़ रुपये निवेश करवाए। रेमो की बातों पर विश्वास कर कारोबारी ने 2 लाख रुपये नकद और 3 लाख रुपये चेक के जरिए दे दिए। पैसे मांगने पर रेमो ने उनसे अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी को फोन करवाया और पैसे न मांगने की धमकी दी। जिसके बाद सत्येंद्र त्यागी ने 8 साल पहले गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में रेमो के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसके बाद रेमो ने इस केस को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की। 2016 में दर्ज हुआ था मामला

कारोबारी ने 16 दिसंबर 2016 को रेमो के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और प्रसाद पुजारी द्वारा कारोबारी सत्येंद्र त्यागी को दी गई धमकी की जांच की। पुलिस ने गाजियाबाद की निचली अदालत में रेमो डिसूजा और अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 386 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने रेमो को पेश होने के लिए समन जारी किया था। जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला वहीं, रेमो के वकील की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि, कारोबारी सत्येंद्र के वकील पंकज त्यागी और डॉ. आकाश त्यागी ने रेमो के वकील की दलील का विरोध किया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रेमो की याचिका खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया है।


Tags:    

Similar News

-->