एक्ट्रेस जूही चावला को झटका, हाई कोर्ट ने 5G टेक्नॉलजी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया, इतना जुर्माना लगाया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 5G टेक्नॉलजी के खिलाफ बॉलीवुड ऐक्ट्रेस जूही चावला की याचिका खारिज की. अभिनेत्री ने देश में 5जी टेक्नॉलजी लागू किए जाने का विरोध जताया था, कोर्ट ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया.
कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए. याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया. यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया.
जूही चावला की याचिका
जूही चावला की याचिका में कहा गया है कि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा.
वकील दीपक खोसला के माध्यम से कोर्ट में लगाई गई इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि सरकार और मामले से जुड़े अधिकारी यह साफ करें कि 5G वायरलेस नेटवर्क मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है.
बता दें कि साल 2018 में भी जूही चावला की तरफ से इस मामले को लेकर उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी गई थी. इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि मोबाइल टावर और वाईफाई हॉटस्पॉट से निकलने वाले रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान होने की संभावना है लिहाजा इस पर सरकार गौर करे.
फिफ्थ जेनरेशन ब्रॉडबैंड सेल्युलर नेटवर्क की तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली है. इस तकनीक के माध्यम से देश में तेज और अधिक विश्वसनीय संचार की उम्मीद है. 5G के साथ डाटा नेटवर्क स्पीड 2-20 जीबी प्रति सेकेंड तक होने की बात की जा रही है. 5G मौजूदा 4G से करीब 20 गुना ज्यादा तेज होगा, जिससे उच्च गुणवत्ता की वीडियो गुणवत्ता को स्ट्रीमिंग करने आसानी होगी.